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सूरजपुर में 12 सितम्बर को लगेगी वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत, प्रधान जिला न्यायाधीश ने दो दिवसीय समीक्षा बैठक में दिए तैयारियों के निर्देश
*सूरजपुर/19 अगस्त 2026/* आगामी 12 सितम्बर 2026 को आयोजित होने वाली वर्ष 2026 की तीसरी नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश श्री थॉमस एक्का की अध्यक्षता में न्यायालय परिसर में दो दिवसीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के पहले दिन 18 अगस्त को अधिवक्ताओं के साथ तथा दूसरे दिन 19 अगस्त को विभिन्न शासकीय विभागों एवं बैंकिंग संस्थानों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें संबंधित न्यायिक अधिकारीगण भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री थॉमस एक्का ने अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि वे न्यायालयों में वर्षों से लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों तथा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण कराने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के सार्थक प्रयासों से पक्षकारों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में मामलों का निपटारा संभव हो सकेगा, जिससे न्यायालयों पर लंबित प्रकरणों का भार भी कम होगा।
19 अगस्त को आयोजित बैठक में विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगरपालिका तथा जिले में संचालित विभिन्न बैंकों के अधिकारियों को प्री-लिटिगेशन प्रकरण शीघ्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। प्रधान जिला न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत के आयोजन से पूर्व पक्षकारों को समय रहते नोटिस की तामीली सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें अपने प्रकरणों के निराकरण की तैयारी एवं आवश्यक व्यवस्था हेतु पर्याप्त अवसर मिल सके। नोटिस तामीली में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों पर भी विचार-विमर्श कर उन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में बैंक ऋण वसूली, विद्युत बिल बकाया एवं अन्य लेन-देन संबंधी प्रकरणों के त्वरित समाधान पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नियमों के तहत उपलब्ध अधिकतम छूट एवं राहत का लाभ आम नागरिकों तथा पक्षकारों तक पहुँचाया जाए। प्रधान जिला न्यायाधीश ने आगामी नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सभी विभागों, अधिवक्ताओं एवं न्यायिक अधिकारियों से बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया, ताकि आम जनता को त्वरित, सुलभ एवं सर्वसम्मति से न्याय प्राप्त हो सके।