तीन अलग-अलग दुकानों में चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, टैब एवं 5000 नगद रकम कुल मशरुका 20 हजार बरामद।

Binod Gupta
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:- थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मामले में की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
:- आरोपी द्वारा तीन अलग अलग दुकानों में चोरी की घटना की गई थी कारित।
:- आरोपी के कब्जे से 5,000 रुपये नगद एवं टैब कुल मशरुका लगभग 20 हजार रुपये किया गया बरामद।
:- आरोपी के विरुद्ध जिला सूरजपुर में पूर्व से आपराधिक प्रकरण दर्ज है, आरोपी थाना मणीपुर एवं गांधीनगर छेत्र में चोरी की घटना कों दिया था अंजाम।
:- चोरी के मामले में शामिल आरोपियों के विरुद्ध की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।

⏩ मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी शिवशंकर साहनी ने दिनांक 24.10.2026 को थाना अंबिकापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रार्थी के ‘शाहनी श्रृंगार स्टोर’ दुकान में रखा नकद रकम 30,000 रुपये कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 753/26 धारा 331(4), 305 ए बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

⏩ दौरान विवेचना थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर अज्ञात आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, इसी दौरान संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर संदेही विकास तिग्गा को पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम विकास तिग्गा आत्मज देवधन तिग्गा ​उम्र 23 वर्ष ​साकिन गुमगुरा खुर्द, थाना लखनपुर, जिला सरगुजा का होना बताया, आरोपी से हिकमतअमली से पूछताछ किये जाने पर आरोपी ने साहनी श्रृंगार स्टोर, नमनाकला नंदन मेडिकल स्टोर, भाथूपारा स्थित महामाया किराना दुकान और में चोरी करना स्वीकार किया। विस्तृत पूछताछ में आरोपी दिनांक 24.07.2026 की रात्रि को नमनाकला नंदन मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर दुकान के अंदर रखा रियलमी कंपनी का टैब और 3,000 रुपये नकद चोरी किया था, जिसे उसने अपने पास रखा है। दिनांक 16.10.2026 की रात्रि को भाथूपारा स्थित महामाया किराना दुकान का शटर तोड़कर किराना सामान निकाला था, जिसे खाकर खत्म कर दिया। एवं दिनांक 23.10.2026 की रात्रि को प्रार्थी के दुकान नमनाकला खटिकपारा स्थित साहनी श्रृंगार स्टोर का ताला तोड़कर दुकान में रखे नकद 8,000 रूपये चोरी किया था, जिसमें से 5,000 रूपये आरोपी से बरामद कर लिए गया है, आरोपी के विरूद्ध पूर्व में थाना सूरजपुर मे अलग अलग प्रकरण में धारा 379,457,380 भा. द. वि. एवं धारा 547,380 भा. द. वि. का पंजीबद्ध है। आरोपी के द्वारा थाना गांधीनगर व मणिपुर क्षेत्रान्र्तगत अपराध घटित करना स्वीकार किया गया है, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपी कों गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक अखिलेश सिंह, उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह, आरक्षक विवेक राय, नितिन सिन्हा सक्रिय रहे।

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